रेप के आरोपी पिता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

आरोपी पर उसकी बेटी ने ही कई सालों तक रेप करने का आरोप लगाया था

Update: 2024-03-09 06:49 GMT

कोटा: कोटा सेन्ट्रल जेल में बंद रेप के आरोपी पिता को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पर उसकी बेटी ने ही कई सालों तक रेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया था।

ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सज़ा दी थी। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि उसे झूठा मामले में फंसाया गया है। अपील तय होने में समय लगेगा। तब तक सजा को सस्पेंड करके उसे जमानत दी जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सजा को सस्पेंड करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

आरोपी के पास नहीं था अपील के लिए वकील

आरोपी के पास ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के वकील भी नहीं था। उसने विधिक सेवा प्राधिकरण से वकील की मांग रखी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने आरोपी की पैरवी के लिए उसे वकील उपलब्ध करवाया।

आरोपी की ओर से अपील में कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसकी बेटी रेसलर है। उसके अपने कोच के साथ संबंध थे। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैने अपनी बेटी को रोका। इसके बाद मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ थाने में झगड़ा करने और बेटी को रेसलिंग करने से रोकने का मामला दर्ज कराया। उसके बाद भी मैने मेरी बेटी को गलत काम करने से रोका तो उसने मेरे खिलाफ 26 जनवरी 2023 को रेप करने का झूठा मामला दर्ज करा दिया।

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