Rajasthan: सरकार ने अधिकारियों की निजी विदेश यात्राओं पर नज़र रखने के लिए नए नियम बनाए

Update: 2024-10-10 13:43 GMT
Jaipur जयपुर। राजस्थान में अब सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की निजी विदेश यात्राओं पर कड़ी नजर रखेगी। कर्मचारियों और अधिकारियों से यात्रा पर अनुमानित खर्च और धन के स्रोत सहित पूरी जानकारी देने को कहा गया है।सरकार द्वारा जारी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की निजी विदेश यात्राओं की मंजूरी के लिए नए दिशा-निर्देशों में एक प्रोफार्मा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को यात्रा के गंतव्य, अवधि और कारण के साथ ही यात्रा पर कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित खर्च और धन के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
इसके साथ ही सरकारी बाबुओं को पिछले चार साल में की गई विदेश यात्राओं का विवरण भी अवधि और कारण सहित देना होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस तरह की जानकारी पहली बार मांगी गई है और इससे सरकार को सरकारी बाबुओं की आय के अन्य स्रोतों का पता लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब तक केवल मंजूरी की आवश्यकता होती थी और कोई अन्य जानकारी नहीं मांगी जाती थी।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि व्यक्तिगत यात्रा की मंजूरी कर्मचारी के विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी तथा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मामले में यात्रा की मंजूरी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी जैसे कि यात्रा के दौरान कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा और सरकार कोई खर्च नहीं उठाएगी।
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