कोटा। कोटा जानलेवा हमले के करीब 5 साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पोते अंकित को 5 साल कारावास की सजा व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि दादा बाबूलाल को 3 साल के कारावास की सजा व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दादा पोते ने मिलकर पड़ोसी पर सरिए से वार कर दिया था। जिससे पड़ोसी घायल हो गया था।
लोक अभियोजकराजेश शर्मा ने बताया कि घटना 10 जनवरी 2018 को केशवपुरा इलाके की है। फरियादी प्रकाश चंद्र ने एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए महावीर नगर थाना पुलिस को पर्चा बयान दिया था। जिसमें बताया था कि वह ठेला लगाता है। उसके पड़ोस में बाबूलाल का परिवार रहता है। रात को साढ़े 8 बजे करीब की बात है। वो अपने ठेले को घर पर लाया था। घर के बाहर सामान उतार रहा था। तभी कबूतर की बात को लेकर पोते अंकित और दादा बाबूलाल ने उस पर सरियों से हमला कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।