आबकारी दुकान के नियम विरूद्ध संचालन की शिकायत पर होती है शीघ्र कार्यवाही -आबकारी मंत्री

Update: 2023-07-19 11:17 GMT
आबकारी मंत्री श्री परसादीलाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर जिले में आबकारी की दुकानें नियमानुसार आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि नियम विरूद्ध संचालन के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच में एक शिकायत के सही पाए जाने पर दुकान को ट्रांसफर भी किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अथवा कहीं भी नियम एवं मापदंडों के विरूद्ध दुकान संचालित होने की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।
आबकारी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि राजस्थान आबकारी नियम एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की लोकेशन स्वीकृत की जाती हैं। इसके तहत स्कूलों, अस्पतालों आदि सार्वजनिक स्थानों से 200 मीटर की दूरी पर तथा हाइवेज पर 500 मीटर की दूरी पर अनुमत हैं। उन्होंने दुकान आवंटन नियमों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
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