पॉक्सो अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई

Update: 2022-09-01 14:45 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: सवाई माधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाई माधोपुर सात वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नरेश पुत्र बद्रीलाल मोची थाना कोतवाली को विशेष अदालत पॉक्सो ने सात साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 377 के तहत सात साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने और आईपीसी की धारा 342 के तहत छह महीने के कारावास और 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने दलील दी.

मामले के अनुसार नाबालिग बच्चे के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 30 दिसंबर 2020 को सुबह नौ बजे वह ब्रह्मपुरी कॉलोनी में वर्क फ्रॉम होम गया था. शाम साढ़े पांच बजे जब वह काम से घर आया तो पत्नी ने बताया कि आरोपी ने दोपहर में नाबालिग बेटे को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसकी मां बच्ची को खोजने गई तो बच्ची आरोपी के घर के बाहर खड़ी थी. उसकी मां ने लड़के से पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी। बच्चे की मां ने आरोपी को फटकार लगाई तो उसने ऐसा न करने को कहा और गाली-गलौज की। लड़की के परिजनों को बताया गया कि आरोपी ने कमरे में बंद कर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक जनवरी 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 

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