सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर विशेष अदालत पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता से रात में घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी आदिल खान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी अमनपुरा थाना उदेई मोड़ गंगापुर सिटी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. पुलिस ने आरोपी को तीन मई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए. मामले के अनुसार 24 जनवरी को पीड़िता अपने पति के साथ संबंधित थाने में पेश हुई और रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति बाहर काम करता है. आरोपी पति का दोस्त था और पहले घर आया करता था।
इसलिए वह उसे पहले से जानती थी। करीब तीन माह पूर्व आरोपी हाथ में चाकू लेकर घर के अंदर घुसा और कमरे का दरवाजा जोर-जोर से पीटने लगा। जब पीड़िता ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने उसके गले पर चाकू रख दिया। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर चाकू की नोंक पर दो बार जबरन दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए। साथ ही धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और फोटो वायरल कर बदनाम कर दूंगा। बदनामी के डर से पीड़िता सहती रही और चुप रही। घटना के दस दिन बाद आरोपी एक बार फिर आधी रात करीब एक बजे घर में घुसा और दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा खोलते ही आरोपी ने चाकू की नोंक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर पीड़िता की दो फोटो डाल दी। पति ने देखा तो पीड़िता ने उसे पूरी बात बताई। पति ने आरोपी को फटकार लगाई तो इरफान, इमरान व अन्य लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। वहां मौजूद लोगों ने उसे छुड़ाया और घर भेज दिया। 10 मिनट बाद आरोपी 10-12 लोगों के साथ हाथों में हॉकी, तलवारें, डंडे, चाकू लेकर घर पहुंचे और पीड़िता को उठाकर ले जाने लगे और उसके सास-ससुर की पिटाई कर दी. पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपियों ने पीड़िता का सोने का पेंडेंट चुरा लिया। इस पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।