याचिका निस्तारित, ठेकेदारों से वर्क परफॉरमेंस गारंटी वसूलने का आदेश दिया वापस

Update: 2022-09-25 10:31 GMT
जयपुर (jaipur), . राजस्थान (Rajasthan) हाईकोर्ट में जेडीए की ओर से बताया गया कि सभी ठेकों में वर्क परफॉरमेंस गारंटी राशि वसूलने का आदेश वापस ले लिया गया है. जेडीए की ओर से दिए इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर एक दर्जन से अधिक याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है.
मामले के अनुसार जेडीए ने बीसलपुर पाइप लाइन डालने के दौरान हुए रोडकट की मरम्मत सहित अन्य कामों के लिए जारी किए टेंडर में सफल निविदाकर्ताओं से न्यूनतम राशि के आधार पर वर्क परफॉरमेंस राशि मांगी थी. इसे ठेकेदारों ने चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकारी ठेकों के लिए बने कानून के अनुसार न्यूनतम राशि से पन्द्रह फीसदी या उससे कम में टेंडर जारी होने पर गारंटी राशि जमा करवाई जा सकती है और इस राशि का अंतर पचास फीसदी हो सकता है. इसके बावजूद जेडीए वर्ष 2021 के आदेश का हवाला देते हुए सभी ठेकेदारों से जबरन न्यूनतम राशि व ठेका राशि की गारंटी मांग रहा है. सुनवाई के दौरान पूर्व में अदालत ने वित्त निदेशक को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा था. निदेशक की ओर से अदालती आदेश की पालना में पेश होकर अदालत को आश्वस्त किया कि उन्होंने इस आदेश को वापस ले लिया है. इस पर अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है.
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