Pali : जुलाई से लागू हो गए नए आपराधिक कानून, देश में बदला कानून

Update: 2024-07-01 07:13 GMT
Pali पाली । सोमवार, एक जुलाई से देशभर में तीन नए कानून लागू हो गए। इनफैक्ट के तहत पुलिस को घर में घुसने की तलाश होगी और हर बरामदगी को वीडियोग्राफी के मौके पर ही मेमो बनाना होगा और वीडियो एप में अपलोड करना होगा।
उप निदेशक अभियोजन राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगर फिल्म में बदलाव के तहत पीड़ित होगा तो उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण प्रकरणों में आपराधिक साक्ष्य जुटाना एवं वीडियोग्राफी भी महत्वपूर्ण होगी तथा गिरफ्तारी पर सूचना देना अत्यंत आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीपीएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) में तीन नए लागू होने वाले प्रारूप हैं, जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कानून की जगह लेंगे। एक जुलाई से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग का एप उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्वास के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिलवाई जाएगी। हत्या के लिए आरोपित करने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। वहीं धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए धारा 420 अब धारा 318 लगाई जाएगी, हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 अब 109 लगाई जाएगी। अब धारा 376 अब 63 होगी, अब हिंसा के लिए धारा 144 अब 187 होगी, अब देशद्रोह के लिए धारा 121 अब 145 होगी, अब अपराधियों के लिए धारा 124 ए 150 होगी, अब एंटी नेशनल के लिए धारा 121 ए 146 होगी, अब मानहानी के लिए धारा 499 होगी। अब धारा 354 होगी।
उन्होंने बताया कि 124ए अपराधी, 309 आत्महत्या का प्रयास, 377 स्वाभाविक रूप से संभोग करना, 310 ठग, 311 ठग हेतु दण्ड एवं 497 व्यवहार की धाराएं हटाई गई है तथा 2(3) बालक-बालिका, 48 भारत में अपराध का भारत से बाहर दूष्प्रेरण, 69 प्रवंचनापूर्ण क्षतिपूर्ति आदि का प्रयोग करके मैथुर करना, 73 न्यायालय की अनुपालना के बिना प्रकाशन, 86 क्रूरता, 95 अपराध करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, अपराधी, नियुक्त करना, 103 (2) मोबलिंचिंग (मृत्यु), 117(4) मोब लिंचिंग (घोर उपहती), 117 (3) ऐसी उपहति-स्थाई विकलांगता या निरंतर विकृत दशा, 111 संगठित अपराध, 112 छोटे संगठित अपराध, 113 आतंकवादी कृत्य, 152 भारत के संप्रभुत्ता, एकता, निर्दोष को खतरे में डालने वाले कार्य, 197(1)(डी) भारत संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा जानकारी, 226 विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या विराट रहने के लिए आत्महत्या का प्रयास, 304 झपटमारी, 305 (बी) उस यातायात के उपकरण की चोरी जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, 305 (सी) माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोगी उपकरण से किसी वस्तु या माल की चोरी, 305 (डी) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी, 305 (ई) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी तथा 324 (3) सरकारी स्थानीय प्राधिकारियों की संपत्ति की तरह नई धाराएं और उप धाराएं शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को मोबाइल से ही वीडियो बनाकर उसी एप पर अपलोड करना स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनबी) को भेजना होगा। साथ ही 7 साल से ज्यादा की सजा के मामलों की फोरेंसिक जांच करवानी होगी। उन्होंने बताया कि बीएनएसएस में 533 धाराएं रहेंगी, सीआरपीसी की 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी और 9 को हटा दिया है। बीएसई में 356 धाराएं लगी हैं। IPC की 175 इंडेक्स में बदलाव किया गया है। 8 नई धारा जोड़ी है। और 22 को हटा दिया है। भारतीय साक्ष्यों वाले ब्लॉग में 170 धाराएं शामिल हैं। साक्ष्य अधिनियम 167 में था। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। नया कानून मुख्यतः अपराध की जांच गिरफ्तारी विचारण (ट्रायल) जमानत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पीड़ित पक्ष को अनुसंधान की प्रगति के बारे में सूचित करने का तथा उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मुफ्त देने का प्रावधान भी किया गया है।
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