भीलवाड़ा न्यूज़: कोर्ट ने कल (मंगलवार) को कलेक्टर और तहसीलदार की कुर्सी व गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश के बाद कोर्ट की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची। कोर्ट की टीम सीधे कलेक्टर आशीष मोदी के ऑफिस में पहुंची और कार्रवाई करने लगी।
टीम की इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर सहित अधिकारियों ने कोर्ट से कार्रवाई नहीं करने की गुज़ारिश की। इसके बाद कलेक्टर को 8 अगस्त तक की मोहलत दी है। जिसके बाद टीम बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई।
मामला करीब 23 साल पुराना है। 2000 में आरएफसी की ओर से सुवाणा में फैक्ट्री की नीलामी की गई थी। परिवादी सुवाणा निवासी सुशील चपलोत ने नीलामी में उस फैक्ट्री को खरीद लिया था। दिए हुए समय में उसने पैसे भी जमा करवा दिए थे लेकिन इसके बाद भी भीलवाड़ा तहसीलदार ने उस फैक्ट्री को परिवादी के नाम नहीं किया था।
काफी जतन करने के बाद परिवादी को राहत नहीं मिली तो उसने कोर्ट की शरण ली। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में कलेक्टर की कुर्सी-टेबल व गाड़ी और तहसीलदार की कुर्सी-टेबल व गाड़ी कुर्क करने के आदेश दिए थे।