अब राजस्थान में बदलेंगे बिल्डिंग बनाने के ये नियम

Update: 2024-05-25 09:05 GMT

जयपुर: राजस्थान सरकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज (नियम) में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके तहत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई कम करने के साथ ही बिजली और पानी की समस्या के समाधान को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अधिकारियों के स्तर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में अब आचार संहिता हटने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर चर्चा के बाद बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन लागू किया जाना प्रस्तावित है।

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह ने कहा- यहां बिल्डिंग बायलॉज बहुत पुराने हो गए हैं। उन्हें समय के साथ बदलाव की जरूरत महसूस हुई. पुराने बायलॉज में कई ऐसे नियम हैं, जो मौजूदा हालात के हिसाब से फिट नहीं बैठते. इसलिए नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. आचार संहिता क्लियर होने के बाद ड्राफ्ट मेरे पास आएगा। हम अधिकारियों और कानूनी विभाग से इस पर चर्चा करने के बाद इसे जनता के सामने रखेंगे।' जनता की राय के आधार पर ही कोई बदलाव या सुधार होगा. उसी आधार पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसे क्रियान्वित किया जायेगा.

मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई 18 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर करने की तैयारी

प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही बहुमंजिला इमारतों के नियम और प्रारूप में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। वर्तमान में 18 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को बहुमंजिला इमारतों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ऐसे में 60 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें बदलाव कर अब अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की श्रेणी में लाने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर 15 मीटर से ऊंची इमारतें नहीं बन सकेंगी। इसी प्रकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के साथ ही फायर ब्रिगेड वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता (चौड़ा रास्ता) छोड़ने का प्रावधान है। इसके तहत बिल्डिंग बायलॉज में 3.6 मीटर चौड़े ड्राइववे को बढ़ाकर 4.5 मीटर करने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही बहुमंजिला इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के प्रावधानों में भी संशोधन की तैयारी की जा रही है. ताकि उथले चट्टानी इलाकों में भी वर्षा जल को एकत्र कर उसका पुनर्चक्रण किया जा सके।

सोलर पैनल लगाने की भी व्यवस्था होगी

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे बिल्डिंग बायलॉज में बहुमंजिला इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रावधान भी शामिल होगा। फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है. ऐसे में भविष्य में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पर 25 फीसदी से भी कम काम पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा. इससे पहले कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में बायलॉज में कुल 3 छोटे बदलाव किए.

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