राजसमंद। वर्ष 2023 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल 13 मई दिन शनिवार राजसमंद में जिले के समस्त दीवानी एवं राजस्व न्यायालयों में किया जायेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के सचिव मनीष कुमार वैष्णव (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के अनुसार वर्ष 2023 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 13 मई को जिले के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी न्यायालयों में कुल 11 पीठों का गठन किया गया है। कुल 14500 मामले रेफर किए गए हैं।
जिसमें इन खंडपीठों द्वारा समझौता कर मामले को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। सभी पारिवारिक मामले, राजस्व मामले, आपराधिक मामले, सिविल मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस (एनआई अधिनियम) मामले, बैंक से संबंधित मामले और दावे, एम.वी. अधिनियम, M.A.C.T. दावों, वैवाहिक मामलों और पूर्व मुकदमेबाजी आदि जैसे मामलों को लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटाया जाएगा। जिन प्रकरणों में समझौता हो जाता है उनमें पक्षकारों को पुनः न्यायालय शुल्क देने का प्रावधान है। जो पक्षकार/पीड़ित व्यक्ति अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं, वे प्रात: 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अपने प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत।