राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 को प्राधिकरण सचिव श्री कौशल सिंह ने ली बैठक
बांसवाड़ा : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.07.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्राधिकरण सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री कौशल सिंह द्वारा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की बैठक ली गई। प्राधिकरण सचिव श्री सिंह द्वारा समस्त अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 के माध्यम से अधिकाधिक लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रि-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, अन्य सिविल मामलें आदि प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामें से सौहार्दपूर्वक किया जायेगा।
बैठक में लीड बैंक से श्री सुनील पाण्डे, बीआरकेजीबी बैंक से श्री नानालाल खटिक, श्री संजय बैरवा, यूनियन बैंक से श्री दीपक मीना, श्री लक्ष्मण मीना, एसबीआई से श्री आनन्द तोशनीवाल, पीएनबी से श्री तुषार जैन, श्री कमलेश सोनार्थी, श्री विनोद कुमार मीना, श्री ओमप्रकाश चोधरी, श्री अविनाश डांगी उपस्थित रहे।
बैंक ऋण सम्बन्धी प्रकरणों में मिलेगी आमजन को रियायत:- प्राधिकरण सचिव श्री कौशल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक संबंधित प्रकरणों के निस्तारण पर आमजन को रियायत मिलेगी। आमजन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मूल ऋण पर लगने वाले ब्याज में तो रियायत पा ही सकते है, साथ ही मूल ऋण में भी रियायत प्राप्त कर अपने प्रकरण का निस्तारण करवा सकते है। इससे न केवल प्रकरण का निस्तारण होगा बल्कि ऋणी अपना रिकॉर्ड भी सही कर सकते है।