13 साल की मासूम के साथ छेड़खानी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने यौन अपराधों के आदतन अपराधी जावेद उर्फ सिकंदर को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है

Update: 2022-04-26 17:43 GMT

Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने यौन अपराधों के आदतन अपराधी जावेद उर्फ सिकंदर को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने भट्टा बस्ती निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त को पूर्व में बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 नवंबर 2017 को 13 वर्षीय पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने उसके घर के बाहर आकर पीडिता को बाहर निकलने का इशारा किया. जब पीड़िता बाहर नहीं आई तो अभियुक्त जबरन घर में घुस गया और पीड़िता से छेड़खानी करने लगा. इस पर पीड़िता ने अभियुक्त को धक्का देकर खुद को कमरे में बंद कर लिया.
पीड़िता के पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस से भी अभियुक्त ने मारपीट की, जिसके चलते एक सिपाही का सिर फट गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


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