कोटा। राजस्थान के कोटा में 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले 72 साल के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि होने वाले फूफा का पिता है। करीब 7 महीने पहले आरोपी ने बच्ची के घर में ही उसने दरिंदगी की थी। यह मामला पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे की कोर्ट में चल रहा था।
कोटा की पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी बुजुर्ग को उम्रकैद (अंतिम सांस तक कारावास) की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी गोपाल लाल को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि 27 दिसंबर 2022 को 72 वर्षीय आरोपी गोपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद कोर्ट में चालान 27 फरवरी 2023 को पेश किया गया। गुरुवार को फैसला आया है। कोर्ट ने इस अपराध को बेहद घृणित कार्य बताया है।
आरोपी गोपाल लाल (72), कोली मोहल्ला, झालरापाटन हाल निवासी आवली रोझड़ी कोटा का निवासी है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आरोपी एक 72 साल का वृद्ध व्यक्ति है। फिर भी उसने अपनी उम्र और नैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए घोर दुस्साहस दिखाकर लगभग 4 साल की मासूम बालिका के साथ घृणित कार्य किया। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।