कारोबारी एवं शिक्षा ऋण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 मार्च तक

Update: 2024-02-28 13:44 GMT
बून्दी। जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में अल्पसंख्यक समुदाय को कारोबारी, शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। जिसकी अंतिम तिथि 27 फरवरी थी जिसे बढ़ाकर अब 4 मार्च कर दिया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोक चन्द मीणा ने बताया कि सभी इच्छुक आवेदक ऋण आवेदन पत्र की पूर्ति कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 4 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।
उन्होने बताया कि आवेदन के लिए गारंटर जो कि सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता हो, वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थाई निवास का प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, मूल निवास, मतदाता पहचान पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोटेशन, नियमानुसार कार्य प्रशिक्षण या अनुभव की प्रति, बीपीएल कार्ड की प्रति, वार्षिक आय, बैंक खाते की प्रति, आयु संबंधी दस्तावेज आदि आवेदन पत्र में अंकित प्रारूप अनुसार स्वयं प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना होगा। ताकि ऋण स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क करें।
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