उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में पुलिस मुख्यालय ने 20 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। जिले के संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर होने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसमें धनमंडी, भूपालपुरा, सुखेर, सूरजपोल और डीएसबी (जिला विशेष शाखा) के अधिकारी-पुलिस शामिल हैं। जांच लंबित रहने तक इन पुलिसकर्मियों को पदोन्नत नहीं किया जाएगा। फील्ड पोस्टिंग देने से पहले भी विचार किया जाएगा।
जयपुर पुलिस मुख्यालय से जारी एक आदेश के अनुसार, हत्या के समय संबंधित थानों के धनमंडी, सूरजपोल, भूपालपुरा और सुखेर थाने के अधिकारियों, हेड कांस्टेबल और बीट कांस्टेबल सहित तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को नोटिस मिला है।
इसलिए इन थानों को नोटिस मिले हैं।
धानमंडी : पूरे मामले में सबसे पहले कन्हैयालाल को धमकाया गया। उसकी रिपोर्ट धनमंडी में थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हत्या की पूरी घटना इसी थाना क्षेत्र में हुई।
भूपालपुरा : भूपालपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय आता है. 20 जून को कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। विभाग का मानना है कि भूपालपुरा थाना व कलेक्टर कार्यालय में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था।
सूरजपोल : इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकी लंबे समय से सूरजपोल थाना क्षेत्र में रह रहे थे। हत्या की साजिश भी यहीं से रची गई थी।
सूखेर : कन्हैया को मारने के बाद आतंकी भाग निकले और सुखेर स्थित एक फैक्ट्री में छिप गए. यहीं से वीडियो वायरल हो गया।
डीएसबी शाखा: यह शाखा गुप्त रूप से कलेक्टर कार्यालय के बाहर सभी प्रदर्शनों की निगरानी और रिपोर्ट तैयार करती है। पूरी रिपोर्ट जिले के एसपी को दे दी गई है. कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारे भी लगे, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।
यह नोटिस क्या है?
पुलिस को 16 सीसी और 17 सीसी के तहत नोटिस दिया गया है। आइए जानते हैं आखिर है क्या?
मेजर पुलिस विभाग द्वारा एक पुलिसकर्मी को दी जाने वाली सजा की एक श्रेणी है। 16-सीसी के नोटिस के तहत, जब तक मामले की जांच जारी नहीं हो जाती, उस पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल को पदोन्नत नहीं किया जाएगा। उच्च अधिकारी चाहें तो उन्हें फील्ड पोस्टिंग से भी हटा सकते हैं। जानबूझकर लापरवाही पाए जाने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है।
साथ ही पुलिसकर्मी के खिलाफ 17 सीसी के नोटिस के तहत जांच चल रही है। हालांकि उन्हें प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है।
चार्जशीट पेश करने के लिए NIA ने कोर्ट से मांगा समय
आतंकी घटना की जांच कर रही एनआईए ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अदालत से और समय मांगा है। जयपुर की विशेष अदालत से मामले में और आरोपियों की तलाश करने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में उन्हें चार्जशीट दाखिल करने के लिए तीन महीने का और समय दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में जांच एजेंसी को 90 दिनों के भीतर चालान पेश करना होगा। 28 सितंबर को हुई आतंकी घटना को तीन महीने हो चुके हैं. ऐसे में एनआईए ने निर्धारित समय की समाप्ति से पहले कोर्ट में चार्जशीट पेश करने का अनुरोध करते हुए समय मांगा है।