Jodhpur : कल इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत होगी आयोजित

Update: 2024-07-12 11:54 GMT
Jodhpur जोधपुर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री चन्द्र शेखर शर्मा के निर्देशन में वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 13 जुलाई को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव श्री पुखराज गहलोत ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में इस वर्ष 13 जुलाई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये 9 जुलाई तक न्यायालयों में राजीनामा योग्य लम्बित लगभग 38572 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में धन वसूली के 15066, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं बिल भुगतान से संबंधित विवाद के 4082 प्रकरण तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 15334 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है।
*9 बैंचो का किया गया गठन*
चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण के लिए कुल 9 बैंचो का गठन किया गया है। जिनमें 7 बैंच न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए गठित की गई है। जिसमें पारिवारिक न्यायालयों व वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों के लिये 1 बेंच का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री दलपत सिंह राजपुरोहित, पीठासीन अधिकारी पारिवारिक न्यायालय संख्या 3, जोधपुर महानगर द्वारा की जायेगी तथा एमएसीटी न्यायालयों, श्रम व औद्योगिक न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के लिये 1 बेंच का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री बुलाकी दास व्यास, पीठासीन अधिकारी एमएसीटी न्यायालय, जोधपुर महानगर द्वारा की जायेगी।
उन्होंने बताया विशेष गठित 2 बेंचों में से राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 1 बैंच का गठन किया गया है, जिसमें श्री सिद्धेश्वर पुरी, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश संवर्ग को न्यायिक अधिकारी सदस्य एवं श्रीमती दीप्ती शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम को राजस्व अधिकारी सदस्य नियुक्त किया गया है तथा स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई के लिए 1 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया। जिसमें प्राधिकरण के सचिव श्री पुखराज गहलोत द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।
जिनमें राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद, परिवहन सम्बन्धी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद, रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद, आयकर सम्बन्धी विवाद, अन्य कर सम्बन्धी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता, सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे), अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथॉरिटी एवं प्राधिकारियों के समक्ष लंबित इत्यादि मामलें शामिल है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिनके भी प्रकरण उक्त विषयों से संबंधित है, वे शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे के मध्य अपने प्रकरण लोक अदालत की भावना तथा आपसी समझाइश के माध्यम से निस्तारित करवा सकते है ताकि न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों से बचा जा सके और अदालतों की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मूल भावना का प्रचार-प्रसार अधिकाधिक हों सके।
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