Jaloreजालोर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक ‘गिव-अप’ अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि ‘गिव अप’ अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है। 31 जनवरी, 2025 तक नाम नहीं हटवाने के वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली करने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सक्षम व्यक्तियों से अपील की हैं कि वे स्वेच्छा से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे ‘गिव-अप’ अभियान के दौरान निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा लेवें। इससे योजना में सही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा सकेगा और खाद्य सुरक्षा के लाभों का सही दिशा में उपयोग होगा।
31 दिसम्बर तक करवा सकेंगे एलपी आईडी मैपिंग
राज्य सरकार द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर लेने वाले लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ाई गई हैं।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि एनएफएसएस लाभार्थियों को 450 रूपए में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उनकी एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी आवश्यक हे। सभी वंचित उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास मशीन के माध्यम से समस्त सदस्यों के आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम, समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवा लेवें। खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करवाने पर उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिए जाएंगे।