Jaipur police का बड़ा एक्शन12 बजे बंद हो जायेंगे शहर के रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, पब-बार

Update: 2024-06-01 04:03 GMT

Jaipur News :पुलिस ने राजधानी में संचालित होटल, रेस्तरां, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, ईटिंग हाउस और फार्म हाउस के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने शुक्रवार को धारा-144 के तहत आदेश जारी कर कहा कि आयुक्तालय क्षेत्र में सभी रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, पब और बार में रात 10 बजे से 12 बजे के बाद सभी गतिविधियां बंद रहेंगी.

यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा. इन्हें बंद करने की जिम्मेदारी SHO और ACP की होगी. उन्होंने कहा कि क्लब, पब और बार में देर रात तक साउंड बजाने की शिकायतें मिल रही हैं. रात में शराब पीकर असामाजिक तत्व सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

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