जयपुर: राजस्थान पुलिस झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू शहर सर्किल के मात्र दो थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस की मुहिम के सुखद नतीजे सामने आए हैं। कोर्ट ने पचास मामलों में आरोपितों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। शहर सर्किल के थाना कोतवाली व सदर मे दर्ज कराए गए झूठे मुक़दमों में पुलिस गत तीन महीनों में विशेष अभियान संचालित कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि शहर झुंझुनू पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा के मार्गदर्शन में वृत के सीओ शंकर लाल छाबा द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करा पुलिस और कोर्ट का कीमती समय खराब कर दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने ओर समाज मे उनकी इज्ज़त खराब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सदर व कोतवाली में दर्ज 52 मुकदमों को चिन्हित किया गया। तफ्तीश में झूठे पाए गए इन प्रकरणों में धारा 182 व 211 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में इस्तगासे पेश किए गए। कोर्ट ने 50 मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों को आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। दो मामले अभी अंडर ट्रायल है, जिसमें भी शीघ्र सजा सुनाए जाने की संभावना है।
एडीजी डॉ मेहरड़ा ने बताया कि पोक्सो एक्ट व गैंगरेप के 1-1, बलात्कार के 3, छेड़छाड़ के 8 और एससीएसटी एक्ट के 7 मुकदमों के अलावा 30 अन्य मुकदमों में कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई।