Jaipur: नई राजस्थान आबकारी एवं मदिरा नियंत्रण नीति 2025-29 जारी
"नई आबकारी नीति के तहत अब बहुत छोटी जगहों पर भी बार खोलने की अनुमति दे दी गई है"
जयपुर: राजस्थान सरकार ने नई राजस्थान आबकारी एवं मदिरा नियंत्रण नीति 2025-29 जारी कर दी है। नये नियमों के तहत कई बदलाव किये गये हैं। नई आबकारी नीति के तहत अब बहुत छोटी जगहों पर भी बार खोलने की अनुमति दे दी गई है।
दरअसल, नई राजस्थान आबकारी एवं मदिरा नियंत्रण नीति 2025-29 एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें हवाई अड्डों और 10 कमरों वाले होटलों में बार खोलने की अनुमति देना भी शामिल है। इसके अलावा, जैसलमेर, माउंट आबू, कुंभलगढ़ और पुष्कर जैसे पर्यटन शहरों में सीजनल बार लाइसेंस का भी प्रावधान किया गया है।
नई नीति में क्या बदलाव हुआ?
नई नीति में शराब शुल्क दरों को सरल बनाया गया है। अब आईएमएफएल और बीयर पर दो अलग-अलग शुल्क स्लैब होंगे। बीयर के लिए, हल्की और मजबूत बीयर के लिए अलग-अलग शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों के लिए मार्जिन तय कर दिया गया है तथा शराब निर्माताओं को ईडीपी और ईबीपी की स्वतंत्रता दी गई है।
नई नीति के तहत शराब उत्पादन इकाइयों और बार के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है तथा इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस व प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
नियम सख्त कर दिए गए।
शराब नियंत्रण के तहत राज्य सरकार ने विज्ञापनों को विनियमित करने, नाबालिगों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ शराब की अवैध बिक्री पर नियंत्रण करना है।