राजसमंद: राजसमंद में 13 साल की नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर व धमकाकर ले जाने व रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने फैसला देते हुए आरोपी गोपाराम को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को 5 लाख रूपए प्रतिकर राशि बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
बालिका से बलात्कार करने के आरोपी गोपाराम को आजीवन (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) कठोर कारावास तथा 25,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 14 नवम्बर 2021 को पीड़िता के पिता ने थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा में रिपोर्ट पेश की कि 4 नवम्बर 2021 को शाम करीब 8 बजे उनकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर शौच के लिए गई हुई थी।