कार्मिकों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश

Update: 2024-03-28 11:45 GMT
चूरू । जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर सभी विभागों, उपक्रमों, बोर्ड व निगमों के विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को उनके कार्मिकों को लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान प्रथम चरण में मतदान दिवस 19 अप्रैल, 2024 तथा द्वितीय चरण में मतदान दिवस 26 अप्रैल, 2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेशानुसार ऎसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऎसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी हैं और मतदाता के रूप में पंजीकृत है एवं राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं, ऎसे कार्मिकों को मतदान हेतु आवेदन करने पर मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
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