उदयपुर। रात्रि जागरण कार्यक्रम के दौरान चारपाई पर सो रही 10 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत व छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय ने दो अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष व 1 वर्ष कारावास व 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. . मामला खेरोदा थाने का है। मामले के अनुसार 3 मई 2022 को पीड़िता की मां ने खेरोदा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया था कि 2 मई 2022 को चचेरी बहन अपने पति व 10 वर्षीय बेटी के साथ परिवार में शामिल होने के लिए पीहर गई थी.
समारोह। रात में मंदिर में जागरण चल रहा था और वह अपने पति के साथ इसमें शामिल होने गई थी। बेटी नानी के घर चौक में चारपाई पर सो रही थी। पास की चारपाई पर खेरोदा निवासी हरीश पुत्र खेमराज मीणा सो रहा था। आरोपी ने मौका देखकर सो रही बेटी के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। POCSO-1 कोर्ट के विशेष सरकारी वकील सैयद हुसैन ने 9 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। बचाव पक्ष ने 5 गवाह पेश किए।