जैसलमेर। जैसलमेर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश ने आराेपी नरेश उर्फ गोपालराम को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि पुलिस थाना सांगड़ में 5 जुलाई 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने नरेश उर्फ गोपालराम को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।