सवाई माधोपुर जिले में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज

नाबालिग का अपहरण

Update: 2022-07-25 15:44 GMT

राजस्थान, नाबालिग पीड़िता के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी देवकीनंदन के बेटे मदन लाल महावर की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने खारिज कर दी है. पुलिस ने आरोपी को 11 मई 22 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए।

मामले के अनुसार नाबालिग के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी छोटू पुत्र केसरलाल बैरवा को 15 मार्च 22 की रात करीब 9 बजे बहला फुसला कर ले गए. नाबालिग को भगाने में कमलेश के बेटे गिरधारी लाल महावर ने सहयोग किया है। कमलेश ने नाबालिग को अगवा करने के आरोपी से मोबाइल पर बात की है। नाबालिग बेटी की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी कमलेश परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नाबालिग के पिता ने नाबालिग बेटी को हथकड़ी पहनाई और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.


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