नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 10 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म

Update: 2022-07-22 07:09 GMT
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 10 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भरतपुर, भरतपुर की पोक्सो कोर्ट नंबर 01 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।

घटना लखनपुर थाने की है। 26 मार्च 2019 को एक शख्स ने थाने में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल की तो पता चला कि कामा थाना क्षेत्र के घाटा क्षेत्र निवासी बनवारी और नगर थाना के थून क्षेत्र निवासी राहुल ने नाबालिग को बाहर से फुसलाया। मकान जांच में पता चला कि दोनों आरोपी पहले नाबालिग को भरतपुर, फिर शहर होते हुए जयपुर ले गए। दोनों आरोपियों ने जयपुर में नाबालिग से रेप किया है।
शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया गया। जिसमें राहुल का डीएनए नेगेटिव और बनवारी का डीएनए पॉजिटिव था। डीएनए और पुलिस जांच के आधार पर पोक्सो कोर्ट नंबर 01 बनवारी ने आज 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही राहुल को बरी कर दिया।


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