शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पानी का अवैध कनेक्शन है तो दर्ज होगा मामला

Update: 2024-02-21 07:49 GMT

नागौर: मेड़ता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अगर अब कहीं भी पानी का अवैध कनेक्शन पाया गया तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। ऐसे अवैध कनेक्शनधारियों से विभाग ने अपील की है अगर वे 28 फरवरी के बाद भी अवैध कनेक्शन रखते हैं तो उनके खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेड़ता के सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अवैध कनेक्शनधारियों की वजह से जो नियमित उपभोक्ता है उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में विभाग की ओर से 28 फरवरी के बाद एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कहीं भी अवैध पानी का कनेक्शन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे प्रीवेंशन टू डेमेज द पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 व 2 तथा IPC की धारा 379 व 470 के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी। इस संदर्भ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मेड़ता अधिशाषी अभियंता दाऊद अली खान ने विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि 28 फरवरी तक अवैध कनेक्शनधारियों से अपील और समझाइश की जाए। इसके बाद भी जो लोग जलदाय विभाग की राइजिंग वितरण पाइप लाइन से पानी के अवैध कनेक्शन रखते हैं, उनके खिलाफ जुर्माना वसूली के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएं। आपको बता दें के पानी के अवैध कनेक्शन को लेकर शासन सचिव डॉ. समित शर्मा काफी सख्त है और उन्होंने अवैध कनेक्शनधारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।

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