30 सितम्बर तक बकाया टैक्स जमा नहीं करवाया तो सीज होंगे वाहन

Update: 2023-09-18 12:19 GMT
30 सितम्बर तक बकाया टैक्स जमा नहीं करवाया तो सीज होंगे वाहन
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परिवहन विभाग की ओर से यात्री और भार वाहनों के टैक्स की अधिक बाकियात पर एमनेस्टी योजना के तहत 30 सितम्बर तक छूट मिलेगी। इसके पश्चात् विभाग बकाया को लेकर वाहन सीज करने की कार्यवाही कर ब्याज के साथ पैनल्टी भी वसूलेगा।
जिला परिवहन अधिकारी छगनलाल मालवीय ने बताया कि बकाया कर प्रकरणों के निस्तारण के लिए परिवहन आयुक्त ने एमनेस्टी योजना का लाभ देने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2023 निर्धारित है। वाहन स्वामी 30 सितम्बर से पहले छूट का लाभ लेते हुए बकाया टैक्स जमा करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं। इसके पश्चात् जिले में प्रवर्तन कार्यवाही कर बकाया टैक्स वाले वाहनों को सीज किया जाएगा तथा ब्याज और पैनल्टी के साथ टैक्स वसूली की जायेगी। इस पर भी डिफाल्टर रहने पर सीज वाहनों को 90 दिवस बाद नीलाम कर टैक्स वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना-2023 के तहत ई-रवन्ना चालानों में भार वाहनों में भारी छूट एवं ट्रैक्टर ट्रोली में अधिकतम सात हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा। वाहन स्वामी अपने वाहनों के बकाया ई-रवन्ना चालानों में एमनेस्टी योजना में 30 सितम्बर 2023 तक मिल रही छूट का लाभ उठावें।
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