जयपुर में मंजूरी के बिना मेला लगाया तो होगी जेल भगदड़

Update: 2023-07-20 06:27 GMT

 जयपुर: अब बिना अनुमति मेला लगाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है. ऐसा करने पर अब आयोजक को एक साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी. मेला प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर छह माह की जेल और जुर्माना होगा। विधानसभा में बहस के बाद पारित राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक में कड़े प्रावधान किये गये हैं.मेलों के आयोजन से लेकर उनकी निगरानी तक के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक अलग एजेंसी बनाई जाएगी. राज्य स्तर पर राज्य मेला प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला मेला समिति का गठन किया जायेगा।मेला प्राधिकरण विधेयक में मेलों के आयोजन एवं निगरानी के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। मेलों के आयोजन की शर्तों को सख्त बनाते हुए इनके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर मेले के दौरान किसी दुर्घटना या भगदड़ में किसी की मौत हो जाती है तो आयोजक को कम से कम दो साल की सजा हो सकती है.

सात दिन में आवेदन पर निर्णय

कोई भी मेला कलेक्टर या एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं लगेगा। कम से कम एसडीएम की मंजूरी लेनी होगी। मेले के आयोजन के लिए आयोजक संस्था को एक माह पहले एसडीएम के यहां मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। मेले की मंजूरी के लिए आवेदन पर सात दिन में निर्णय लेना होगा। मेले के आयोजकों को कुछ शर्तों पर ही अनुमति दी जाएगी। मेले में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन एवं जीवन रक्षक उपाय करने के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का मानकों के अनुरूप पालन करना जरूरी होगा।

पर्यटन मंत्री राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे

राज्य सरकार राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के नाम से एक संस्था का गठन करेगी। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष पर्यटन मंत्री होंगे, जबकि मेलों में रुचि रखने वाले किसी सेलिब्रिटी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। सभी प्रमुख विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी, एडीजी इसके सदस्य होंगे. चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, पशुपालन, यूडीएच, स्वायत्त शासन, अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, सहकारिता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, एमएसएमई, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे।

छह माह में बैठक अनिवार्य

राज्य मेला प्राधिकरण की 6 माह में कम से कम एक बैठक करना आवश्यक होगा। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। राज्य मेला प्राधिकरण मेलों के आयोजन, उनके प्रबंधन और राजस्व के संबंध में नीति तय करेगा। मेले के आयोजन के लिए एसओपी भी तय की जाएगी.

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मेला समिति का गठन किया जायेगा

कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी जिला मेला समिति, एसपी होंगे उपाध्यक्ष। इसमें जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे. इस समिति पर मेलों के आयोजन की निगरानी और अनुमोदन की जिम्मेदारी होगी। मेलों के सम्पूर्ण प्रबंधन एवं पूर्व तैयारी की जिम्मेदारी भी जिला मेला समिति की होगी। यदि मेले के लिए धन की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार से धन जुटाने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी.

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