जयपुर। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 ने प्रेमी के साथ मिलकर पति कीहत्या करने वाली सरस्वती देवी और प्रेमी भंवर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में 12 नवंबर 2017 को रामअवतार कुमावत ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि वह टेंट की दुकान करता है. उसके एक मकान में सरस्वती देवी अपने पति बाल गोविन्द के साथ किराए पर रहती है.
दो दिन पहले सरस्वती देवी ने आकर कहा कि उसका पति कहीं चला गया और वह कमरा खाली कर बहन के पास जा रही है. वहीं सरस्वती देवी अगले दिन वापस आई और पति के बारे में पूछताछ करने लगी. इस दौरान बदबू आने पर पता चला कि प्लास्टिक के कट्टे में बाल गोविन्द की गला कटी लाश मिली. रिपोर्ट में सरस्वती देवी परहत्या का शक भी हाजिर किया गया. इस पर पुलिस ने 13 नवंबर को सरस्वती देवी और भंवरसिंह को गिरफ्तार किया. प्रकरण में सुनवाई करते हुए अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है.