गैंगरेप मामले में 3 लोगों की मौत की सजा HC ने रद्द की

लेकिन इस मामले की कड़ियों को एक साथ नहीं पाया गया है और ऐसे में अभियोजन की पूरी थ्योरी संदेहास्पद हो जाती है. .

Update: 2023-06-03 09:58 GMT
जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बूंदी में गैंगरेप और हत्या के मामले में दो लोगों को पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने मौत की सजा को रद्द कर दिया और दोनों पुरुषों को बरी कर दिया। अप्रैल 2022 में, ट्रायल कोर्ट ने मामले को "दुर्लभतम" बताते हुए दो आरोपियों, छोटेलाल और सुल्तान को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मामले की हर कड़ी को स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले की कड़ियों को एक साथ नहीं पाया गया है और ऐसे में अभियोजन की पूरी थ्योरी संदेहास्पद हो जाती है. .
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