30 जून तक रिटायर होने वालों सरकारी कर्मचारियों को देनी होगी बढ़ोतरी

Update: 2023-07-22 06:57 GMT

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में अपना फैसला सुनाया है। अब 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पिछले साल की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। जज अनूप ढांढ ने रामबाबू गुप्ता समेत 150 लोगों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ''सरकार को 30 जून से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सालाना बढ़ोतरी का लाभ देना होगा.'

दरअसल, अब तक राज्य सरकार और उससे संबद्ध बोर्ड-निगमों में वार्षिक बढ़ोतरी का लाभ एक जुलाई को दिया जाता है. इस वजह से 30 जून और उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, 'जिस कर्मचारी ने रिटायरमेंट के समय एक साल में छह महीने से ज्यादा काम किया है, उसे उस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।'

सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इस फैसले से सरकार पर करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना. इस फैसले के बाद 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. अब तक, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन पर ही सेवानिवृत्ति, पेंशन और स्नातक लाभ मिलते थे। अब उन्हें सालाना बढ़ोतरी कब मिलेगी. पेंशन और अन्य लाभों की गणना बढ़े हुए वेतन पर की जाएगी।

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