Ganganagar: घने कोहरे के मद्देनजर सावधानीपूर्वक एवं निर्धारित गति सीमा में चलायें वाहन

Update: 2024-11-18 08:25 GMT
 Ganganagarगंगानगर । जिले में घने कोहरे के मद्देनजर सावधानीपूर्वक एवं निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने के लिये जिला परिवहन विभाग की ओर से आमजन के लिये अपील जारी की गई है। विभाग की ओर से बताया गया है कि घने कोहरे के परिणामस्वरूप वाहन संचालन के समय दृश्यता बाधित होने से वाहन दुर्घटनाआें में वृद्धि हुई है। निर्धारित मानकां के विपरीत वाहनों का संचालन एवं ओवरलोडिंग से भी सड़क दुर्घटनाओं की आंशका बनी रहती है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री अवधेश चौधरी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाआें में कमी लाने हेतु परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 15 नवम्बर से 17 नवम्बर 2024 तक विशेष जांच अभियान चलाया जाकर निर्धारित मानकों के विपरित संचालित एवं ओवरलोड वाहनां के विरूद्व कार्यवाही करते हुए कुल 105 चालान बनाए गए तथा कुल 4.22 प्रशमन राशि (लाखों में) वसूल की गई। अभियान के तहत 35 ओवरलोड वाहनों के चालान, 14 बिना रिफलेक्टर टेप वाहनों के चालान, 10 बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के चालान, 13 बिना सीट बेल्ट के चालान, यात्री वाहनों के 9 चालान, 11 ओवर प्रोजेक्शन/ओवरहैंग एवं 13 अन्य सड़क सुरक्षा नियम उल्लंघन संबंधी चालान बनाए गए।
उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी यातायात नियमां का उल्लघंन कर संचालित होने वाले एवं ओवरलोड संचालित होने वाले वाहनों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के उडनदस्तों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाने हेतु समय-समय पर अभियान चलाया जाकर वाहनों पर रिफलेक्टर टैप लगाई जाती है, जिससे रात्रि के दौरान दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर रिफलेक्टर टेप लगाने की कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगी।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि रात्रि के दौरान घने कोहरे की परिस्थितियां को देखते हुए सावधानीपूर्वक एवं निर्धारित गति सीमा में ही समस्त यातायात नियमां का पालन करते हुए अपने वाहन का संचालन करें, जिससे की सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। समस्त दुपहिया एवं चौपहिया वाहन चालक क्रमशः हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाकर ही अपने वाहन का संचालन करें। व्यावसायिक वाहन चालकां से भी अपील की है कि अपने वाहन को निर्धारित भार क्षमता(अंडरलोड) के भीतर एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप रिफलेक्टिव टेप लगाकर ही सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए संचालित करें।
Tags:    

Similar News

-->