रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाे हाॅन्किंग जाेन रहे, हकीकत- 104 डेसीबल तक शोर, राजस्थान में एनजीटी का आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक जीवन रखने का निर्देश दिया है ताकि लोग शांति से रह सकें।

Update: 2022-09-19 04:23 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : aapkarajasthan.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक जीवन रखने का निर्देश दिया है ताकि लोग शांति से रह सकें। जयपुर की कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (CUTs) ने नवंबर 2021 में राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के खिलाफ NGT में याचिका दायर की थी। कट्स के दीपक सक्सेना ने कहा कि इससे राज्य में वाहनों विशेषकर ट्रकों और बसों के भारी हॉर्न बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खतरे पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। उसके बाद एनजीटी ने यह आदेश दिया।

मीडिया और ट्रैफिक सीआई रोहित चावला की टीम ने 200 फुट बाईपास के आसपास 4 स्थानों पर मशीनों से ध्वनि प्रदूषण की जांच की और 100 से 104 डेसिबल पाया, जो बहुत हानिकारक है।
मानक 10 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए: एनजीटी
डॉक्टरों का कहना है कि 70 डेसिबल से ऊपर के शोर के लगातार संपर्क में आने से कान का परदा फट सकता है।
प्रदूषण बोर्ड का कहना है कि पेशेवर जीवन में मानक 65 डेसिबल निर्धारित किया गया है।
भास्कर ने राजधानी की सड़कों की जांच की और स्थिति को खतरनाक पाया। शहर में हॉर्न बजाने वाले वाहन 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण उत्सर्जित करते देखे गए।एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण 10 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।
स्थिति - साइलेंस जोन में भी 66 डेसिबल से अधिक - राजधानी में 6 स्थानों पर बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है। जिसमें सिविल लाइंस में गवर्नर हाउस के सामने रामबाग में अस्पताल के बाहर ध्वनि प्रदूषण अधिक है। आवासीय क्षेत्र में पटेल मार्ग मानसरोवर, साइंस पार्क शास्त्री नगर, कॉमर्शियल जेन में राजपार्क स्ट्रीट नंबर 3 और केतवाली थाने के छत्ती चापड़ में भी प्रदूषण का स्तर 70 डेसिबल से ऊपर है।
बोर्ड हर साल दिवाली के आसपास आंकड़े जारी करता है। कट्स की ओर से अधिवक्ता तरुण अग्रवाल और भास्कर अग्रवाल ने तर्क दिया। वहीं, एनजीटी ने वर्धमान काशिक, हरदीप के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के जुर्माने की मांग की गई थी।
वाहन बेचते समय लोगों को बताएं ध्वनि स्तर, कोर्स में पढ़ाएं
एनजीटी ने यह भी कहा है कि राज्य में वाहन निर्माताओं को बिक्री के समय उपभोक्ताओं को वाहनों के शोर स्तर के बारे में सूचित करना चाहिए। हॉर्न, साइलेंसर भी वाहन खरीदार द्वारा हर तरह से स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा पुस्तकों में बच्चों, युवाओं पर ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणन, डेटा रिकॉर्डिंग और अन्य पर जानकारी प्रदान करने के लिए अध्याय शामिल करने के लिए कहा गया है।
साइलेंस जोन में भी यहां 66 डेसिबल से ज्यादा प्रदूषण
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजधानी में 6 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करता है। सिविल लाइंस में गवर्नर हाउस के सामने और रामबाग में अस्पताल के बाहर ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक है। इसी तरह आवासीय जेन के पटेल मार्ग मानसरेवर, साइंस पार्क शास्त्री नगर और राजपार्क गली नं. बोर्ड हर साल दिवाली के आसपास आंकड़े जारी करता है। कट्स की ओर से अधिवक्ता तरुण अग्रवाल और भास्कर अग्रवाल ने तर्क दिया।
(जबकि उत्पादन में 50 डेसिबल, आवासीय उत्पादन में 55 और वाणिज्यिक उत्पादन में 65 डेसिबल पर मानक मौन तय किया गया है)
मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं - विशेषज्ञ
एक व्यक्ति के लिए 20 से 50 डेसिबल की ध्वनि उपयुक्त होती है। 50 से ऊपर के शोर के लगातार संपर्क में आने से समस्या हो सकती है। 70 से अधिक लोगों के लगातार संपर्क में रहने से कान का परदा फट सकता है। मानसिक स्थिति के लिए भी यह स्तर ठीक नहीं है। यदि शोर का स्तर 120 तक है, तो सुनने की शक्ति भी तुरंत समाप्त हो सकती है।
- महनीश ग्रेवर, प्रोफेसर, ईएनटी, एसएमएस अस्पताल
शहर से लगातार तेज आवाज वाले वाहन गुजर रहे हैं। कई वाहनों में 100 डेसिबल से अधिक के लाउड हॉर्न होते हैं। नियमानुसार उन्हें हटाया भी जाता है।
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