फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को

Update: 2023-08-28 06:42 GMT
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों क निर्धारित द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का प्रकाशन 21 अगस्त (सोमवार) को किया जा चुका है, जिसका अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि 21 अगस्त से 19 सितम्बर तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि, 26 अगस्त से 9 सितम्बर तक मतदाता सूचियों से संबंधित प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय फेलवेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना, 27 अगस्त से 10 सितम्बर तक राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओ के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां (मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान), 28 सितम्बर को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 1 अक्टूबर को हैल्थ पैरामीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति व डेटाबेस को अद्यतन करना एवं पूरक का मुद्रण तथा 4 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाईजर्स, बीएलओ एवं निर्वाचन से जुड़े सभी कार्मिकों को तिथियों से अवगत कराते हुए प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं।
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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में ग्राम सभाओं का आयोजन 9 सितम्बर को
डंूगरपुर, 28 अगस्त/मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड सभा, ग्राम सभा का आयोजन 9 सितम्बर (शनिवार) को कराया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड सभा, ग्राम सभा सभाओं का आयोजन कराकर मतदाता सूचियों के पठन के बाद मौके पर ही पात्र व्यक्तियों से मतदाता सूचियों से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं मृत, स्थानान्तरित व्यक्तियों को चिन्हित करने के विषय में ठोस जानकारी प्राप्त कर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों में से ऐसे मतदाताओ के नाम विलोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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