प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय अजा/अजजा एवं अपर सेशन न्यायाधीश पूरण सिंह ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट कर घायल करने के आरोपियों अकरम पुत्र सरफराज खां, शेर आजम पुत्र मुन्ने खां, फिरदौस पुत्र मुन्ने खां, युसुफ पुत्र इस्माइल खां, सनाउल्ला पुत्र अकरम खां सभी निवासी सांकरिया थाना रठांजना को 7-7 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रकरण अनुसार 17 सितंबर 13 को परिवादी रामलाल ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना रठांजना पर इस आशय की पेश कि 17 सितंबर 13 को शाम करीब 6.30 बजे वह, उसका पुत्र राजू, उसकी पत्नी मधु उनके धानी वाली खेत पर खाते व कब्जेशुदा आराजीयात पर थे।
इस दौरान आरोपी मोटरसाइकिलों पर लाठियां, धारिया से लैस होकर आए। उसके खाते कब्जे की आराजी में प्रवेश कर सभी ने उसे व उसके पुत्र को कहा कि हमारी जमीन छोड़ देना, वरना जान से मार देंगे। यह कहते हुए चारों ने उसे घेर लिया और कहा कि हमने तेरे भाई मोहन से तुझे मारने के लिये सुपारी ली है। ऐसा कहते हुए चारों ने उस पर वार कर, मारपीट कर घायल कर दिया। यह मारपीट जमीन विवाद को लेकर की गई है। बाद अनुसंधान चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। अभियोजन की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए 19 गवाह व 31 फर्दें प्रदर्शित कराई गई।
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा
सत्र 2024-25 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय चयन परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी 2024 को किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दुर्गा शंकर मीना ने बताया कि जवाहर नवोदय चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रतापगढ़ जिले के कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी सत्र 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले के किसी भी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय/सर्व शिक्षा अभियान/एनआईओएस में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। इस संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक प्रतापगढ़ को निर्देश दिए कि वे ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए संबंधित संस्था प्रधान को निर्देश जारी करें।