Dungarpur : पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू
Dungarpur डूंगरपुर। पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून-2024 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की पंचायतों के वार्ड पंच एवं पंचायत समिति सदस्य के उप निर्वाचन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कुलराज मीणा ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र जहां उप चुनाव होने हैं वहां राजकीय अथवा सार्वजनिक कोष से राज्य सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधित विज्ञापन, होर्डिग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जाए। यदि लगे हुए है तो तुरन्त हटा लिए जाए एवं इसकी पालना अविलम्ब जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से किसी भी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि के लिए विज्ञापन एवं राजनीतिक प्रवृति के समाचार प्रसारिक, प्रकाशित नहीं किए जाए। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र जहां उप चुनाव होने हैं, उन ग्राम पंचायतों के विद्युत पोल, दीवारों आदि सार्वजनिक स्थलों पर कोई पोस्टर बैनर, नारा लेख इत्यादि हो तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग के अधीनस्थ कार्यरत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। इसके लिए समस्त कार्मिकों को सूचित कर दिया जाए। इसके बावजूद भी यदि विभाग का कोई कार्मिक आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करता है तो उसकी सूचना तत्काल निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य है तो उसे तत्काल रोके तथा ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अपने स्तर पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो। इस संदर्भ में की गई कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश प्रदान किए हैं।