जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक, 7 लाख 37 हजार 500 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला को बलात्कार एवं हत्या संबंधी प्रकरणों में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीडितों एवं उनके आश्रितों द्वारा किये गये आवेदनों पर उचित निर्णय लेने व पीड़ित पक्ष को बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित प्रतिकर राशि प्रदान करने के लिए सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के अध्यक्ष (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) श्री विक्रान्त गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजत हुई। इसमें कुल 7 लाख 37 हजार 500 रुपए का बतौर मानसिक/शारीरिक क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षकारान् को भुगतान करने का आदेश दिया गया।
बैठक में जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) श्री धमेन्द्रसिंह, पोक्सो विशिष्ठ न्यायाधीश श्री अनिल कुमार आर्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती गरिमा सौदा, लोक अभियोजक श्री लादाराम विश्नोई उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला सचिव श्रीमती पूर्णिमा गौड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया।