Deoghar: मारपीट मामले में छह आरोपी दोषी करार, 5-5 वर्ष की कैद

Update: 2025-01-16 11:53 GMT
Deoghar देवघर: देवघर के एडीजे तीन सह स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मारपीट कर घायल करने के करीब साढ़े छह साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले के 13 में से 6 आरोपियों का दोषी करार देते हुए उन्हें 5-5 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई. उन्हें 5-5 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषियों में मोहन यादव, किशोर यादव, विश्वनाथ यादव, रामाकांत यादव, उमाकांत यादव व राजेश यादव शामिल हैं. वहीं, सात महिला आरोपियों प्रतिमा देवी, रेखा देवी, बीरमा देवी, मंजु देवी, सुशीला देवी, कौशल्या देवी व मंजू देवी को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया गया. सभी आरोपी मोहनपुर थाना के हारोडीह गांव के रहने वाले हैं.
खेत जोतने को लेकर हुई मारपीट की यह घटना करीब साढ़े छह साल पुरानी है. पीड़ित गोपाल यादव के बयान पर 23 मई 2018 को मामला दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के नौ लोगों की गवाही हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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