राजस्थान

Dausa : नवीन विधियों के प्रावधानों को आमजन तक पहुंचाया जाने के उदे्श्य

Tara Tandi
26 Jun 2024 10:53 AM GMT
Dausa : नवीन विधियों के प्रावधानों को आमजन तक पहुंचाया जाने के उदे्श्य
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Dausa दौसा । नवीन विधियों के प्रावधानों को आमजन तक पहुंचाये जाने के उदे्श्य से जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर बुधवार को वीसी के माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
संगोष्ठी के प्रारंभ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट मनमोहन मीणा ने कहा कि वीसी से जुड़े हुए सभी प्रशासनिक अधिकारीगण नवीन अधिनियमों के बारे में आमजन को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास करें। संगोष्ठी में मास्टर टे्रनर अभियोजन अधिकारी न्यायालय एसीजेएम न-2 दौसा सुरेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860,दण्ड संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर नवीन विधियां लागू होगीं। उन्होंने नवीन विधियों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बारीकियां के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। मास्टर टेर््रनर सुरेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि नवीन विधियों में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों में गंभीर सजा के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नागरिकों के मुल अधिकारों को नवीन विधियों में प्राथमिकता प्रदान की गई हैं।
संगोष्ठी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट मनमोहन मीना, उपखंड अधिकारी सैंथल नरेंद्र कुमार मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी भारत मीणा सहित जिले में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, जिले में स्थित महाविद्यालय के व्याख्यातागण एवं बुद्धिजीवी तथा आमजन जुडें।
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