Dausa : अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्ति जुड़वाएं निर्वाचक नामावली में अपना नाम
Dausa दौसा । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारीक ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के अनुसार निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही लोक नोटिस जारी होने से पूर्व तक की जा सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त होने वाले नाम जोड़ने, संशोधित करने, हटाने के आवेदनों को निस्तारित किया जावे।