Dausa दौसा । विधानसभा उप चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके मध्यनजर जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बैठक कर आदर्श आचार संहिता की पालना एवं प्रावधानों को लेकर चर्चा की। दौसा विधानसभा सीट के लिए 13 नवम्बर को मतदान एवं 23 नवम्बर को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा उप चुनाव-2024 में दौसा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता संख्या 2 लाख 46 हजार 12 है। इनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 29 हजार 422 तथा महिला मतदाता 1 लाख 16 हजार 590 व थर्ड जेण्डर मतदाता की संख्या शून्य है। उन्होंने बताया कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 240 मतदान केंद्र हैं, जिनमें ग्रामीण मतदान केंद्र 175, शहरी मतदान केंद्र 65 तथा 5 सहायक मतदान केंद्र भी हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा उप चुनाव में महिला कार्मिकाें द्वारा प्रबंधित 8 मतदान केन्द्र, दिव्यांगजन कार्मिक द्वारा प्रबंधित एक मतदान केन्द्र, युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित 8 मतदान केन्द्र एवं एक मॉडल मतदान केन्द्र बनाए गए है। उन्होंने बताया कि 1600 से अधिक अधिकारी एवं कार्मिक विधानसभा उप चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने में भागीदारी निभाएंगे।
विधानसभा दौसा के लिए मतदान 13 नवम्बर को, नामांकन 18 अक्टूबर से
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव तिथियों के मुताबिक दौसा विधानसभा सीट के लिए 13 नवम्बर को मतदान होगा। दौसा विधानसभा सीट के लिए नाम निर्देशन दाखिल करने की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और इसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। उन्होंने बताया कि दौसा विधानसभा सीट के लिए मतदान 13 नवम्बर को होगा और मतगणना की तिथि 23 नवम्बर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल की सुविधा रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प आदि की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि मतदाता विधानसभा उप चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं अन्य प्रकार की शिकायत टॉल फ्री नं. 1950, सी-विजील ऎप एवं जिला स्तरीय कन्ट्रॉल रूम सम्पर्क नं. 01427-224903 पर दर्ज करा सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 24 घण्टे में सरकारी भवनों से होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाए जायेंगे। 48 घण्टे में सार्वजनिक स्थान एवं प्रोपर्टी से होर्डिग्स, दिवार, लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाए जायेंगे, वही 72 घण्टे में निजी सम्पति से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाए जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली, सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव मतदान गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा उप चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट मनमोहन मीना, रिटर्निग अधिकारी दौसा विधान सभा मूलचंद लूनिया सहित संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
------------