बाड़मेर: बाड़मेर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि गैर ऋणी किसानों के लिए 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 10 अगस्त कर दी गई है। इससे पहले किसान प्रीमियम डेबिट, पॉलिसी निर्माण और बीमा कंपनी से जमा करवा सकते हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 2023 की खरीफ फसलों का बीमा किया जा रहा है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. राज्य सरकार ने खरीफ के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बीमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। किसानों को बीमा राशि का 2% प्रीमियम देना होगा।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जेएल कुमावत ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसल की जानकारी संबंधित बैंक या सहकारी समिति को लिखित में देनी होगी. जिन किसानों ने वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसल ऋण स्वीकृत कराया है। उनका बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से करवाया जाएगा, जबकि जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है, वे अपनी फसल का बीमा ई-मित्र केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से करा सकते हैं। जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित के अनुसार, खरीफ 2023 में गैर ऋणी कृषकों का प्रीमियम काटने, पॉलिसी निर्माण एवं बीमा कंपनी को प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तिथि 05 अगस्त है। किसानों के लिए आवेदन की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि कोई भी किसान उक्त योजना में अपनी प्रीमियम राशि निर्धारित तिथि तक जमा कर सकता है।
बाड़मेर के 1310 गांव अभावग्रस्त घोषित
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ओलावृष्टि से रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए थे। इसमें विभिन्न जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।