अलवर न्यूज: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट क्रमांक 1 अनूप कुमार पाठक ने उद्योग नगर थाना क्षेत्र के निवासी अनवर खान उर्फ अन्नू को नाबालिग से दुष्कर्म व दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 42700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. . विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में 25 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अनवर खान ने 22 जनवरी 2021 को स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में पीड़िता से छेड़छाड़ की. शाम 4 बजे।
इससे पहले 19 जनवरी को आरोपी पीड़ित छात्रा को बहला फुसलाकर सिलसेढ़ ले गया। आरोपित अनवर खान ने पीड़िता को अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अनवर खान को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.