कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का स्कूल के बाहर से किडनैप कर रेप के मामले में आरोपी को सुनाई सजा
डूंगरपुर। नाबालिग लड़की को स्कूल के बाहर से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 1 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशेष पॉक्सो न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग छात्रा ने अपने पिता के साथ 15 फरवरी 2022 को थाने आकर मामला दर्ज कराया. रिपोर्ट में बताया गया कि नाबालिग शहर के एक स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा है. 15 फरवरी 2022 की सुबह वह ऑटो में बैठकर स्कूल चली गई। इस दौरान उन्हें स्कूल के बाहर लोलकपुर निवासी सोमेश्वर रोट मिला। सोमेश्वर उसे बहला-फुसलाकर शहर के एक सूने मकान में ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सोमेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले में जांच पूरी करते हुए पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। शनिवार को इसी मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी सोमेश्वर को दोषी करार दिया था. दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी पर एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.