अदालत ने मूकबधिर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 5 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई

Update: 2022-11-07 11:34 GMT

दौसा कोर्ट रूम न्यूज़: पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने बहुचर्चित मूकबधिर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता एवं उसके परिजनों के अपने बयानों से मुकर जाने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 5 दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि मामले में पीड़िता व उसके परिवारजनों के घटना से मुकर जाने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने दस्तावेजों व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर धारा 363, 376, 120 आईपीसी व पोक्सो एक्ट में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी अनिल मीणा, किरोड़ी मीणा, रामकेश उर्फ राजकेश, धर्मेंद्र उर्फ जितेंद्र व धारासिंह मीणा को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

ये था मामला: 9 अगस्त 2020 को पीड़िता की मां ने मंडावरी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 3 अगस्त को वह अपने पीहर चली गई, 6 अगस्त को वापस लौटी तो उसकी 17 साल की मूकबधिर बेटी रोती हुई मिली। घर के पास गांव का ही एक युवक मिला, जिसने पीड़िता को घर पर ही रखने व बाहर भेजने से मना किया। मूकबधिर पीड़िता ने भी इशारों में गलत काम होना बताया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो व सामूहिक दुष्कर्म की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। 

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