बूंदी। बूंदी पॉक्सो कोर्ट (क्रम संख्या दो) के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार पीड़िता की मां ने 12 अप्रैल 2022 को डाबलाना थाने में पेश होकर इस आशय की तहरीर रिपोर्ट पेश की कि मेरी बेटी 12 फरवरी की रात करीब 10 बजे शौच के लिए गई थी. शंकरपुरा वहां आया और मेरी बेटी को पास के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
सनी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देगा। इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 9 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये.