कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग को किडनैप कर रेप करने के मामले में सुनाया फैसला
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पाली।15 साल की नाबालिग को अहमदाबाद ले जाकर अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई बुधवार को पाली की पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 3 में हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के वरिष्ठ लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया कि चार सितंबर 2021 को पाली के सदर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करायी. इसमें बताया गया कि तेवाली खुर्द गांव निवासी 21 वर्षीय नरेश मेघवाल पुत्र पेमाराम मेघवाल ने 3 सितंबर 2021 को अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का घर से अपहरण कर लिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है. जांच शुरू की और नाबालिग को अहमदाबाद से लाकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नाबालिग ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसे अहमदाबाद में अपने परिचित के घर पर रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के न्यायाधीश मान सिंह चूंडावत ने पाली के सदर थाना क्षेत्र के तेवाली गांव निवासी 21 वर्षीय नरेश मेघवाल को नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई. 50,000 रु।