अदालत ने अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किया नोटिस

Update: 2023-04-18 14:32 GMT

कोटा: स्थाई लोक अदालत ने कोटा शहर में हो रहे अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा आवारा पशुओं की रोकथाम के मामले में सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर यूआईटी सचिव आयुक्त नगर निगम और अतिक्रमण निरोधक समिति कोटा के अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इस मामले में एडवोकेट अशोक चौधरी और संजय गर्ग ने संयुक्त रूप से एक जनहित याचिका पेश करते हुए बताया कि कोटा शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण संबंधित मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जिनमें अतिक्रमण और अवैध निर्माणों की रोकथाम में यूआईटी नगर निगम जिला कलेक्टर की अनियमितता सामने आ रही है।

शहर में अवैध अतिक्रमण और निर्माण कर के कब्जा किया जा रहा है। बाजारों से निकलना मुश्किल हो रहा है, यही नहीं सरकारी जमीनों पर पक्के निर्माण भी किए जा रहे हैं। बिना स्वीकृति के मल्टीस्टोरी कांपलेक्स खड़े किए जा रहे हैं। याचिका में बताया गया कि अस्थाई अतिक्रमण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

Tags:    

Similar News

-->